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रिकांगपिओ। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किन्नौर जिला के लिए आम उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विभिन्न वस्तुओं के टैक्स व अन्य चार्जिंज सहित अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित किए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार बकरी व मेडे के मांस की कीमत 530 रुपये प्रति किलो, सुअर का मांस 280 रुपये प्रति किलो, ब्राॅयलर चिकन 230 रुपये प्रति किलो, चिकन 220 रुपये प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड/स्किनलैस 240 रुपये प्रति किलो, ब्राॅयलर ड्रेस्ड/स्किनलैस 260 रुपये प्रति किलो, मछली 250 रूपये प्रति किलो, फ्राईड मछली 380 रुपये प्रति किलो, चिकन पकौड़ा 380 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए हैं।
अधिसूचना के अनुसार ढाबों में बिकने वाले पक्के भोजन में फूल डाईट, जिसमें चावल, चापाती, दाल-सब्जी व कढ़ी शामिल है, 100 रुपये निर्धारित की है। वहीं हाफ डाईट का मूल्य 60 रुपये निर्धारित किया है। तवा-चपाती 8 रुपये तथा तंदूरी चपाती 10 रुपये प्रति चपाती, स्टफ्ड परांठा 30 रुपये, दाल-मक्खनी 85 रुपये, दाल-फ्राईड 65 रुपये, मिक्स वैज 70 रुपये, रायता 30 रुपये, चना-पूरी 2 पूरी, सब्जी व दही के साथ 50 रुपये, पालक/मटर/शाही-पनीर प्रति प्लेट 100 रुपये, मीट जिसमें 200 ग्राम के 5 पीस हो प्रति प्लेट तरी सहित 160 रुपये, चिकन प्रति प्लेट 130 रुपये, समोसा 15 रुपये, चाय 10 रुपये, 2 समोसे-चने सहित 40 रुपये, वैज चाॅउमिन फूल प्लेट 100 रुपये तथा हाॅफ-प्लेट 50 रुपये, नाॅन-वैज चाॅउमिन फुल प्लेट 130 रुपये तथा हाॅफ-प्लेट 70 रुपये, वैज थुक्पा फूल प्लेट 100 तथा हाॅफ प्लेट 50 रुपये, नाॅन-वैज थुक्पा फूल प्लेट 130 तथा हाॅफ प्लेट 70 रुपये, नाॅन-वैज मोमो फूल प्लेट 130 तथा हाफ प्लेट 70 रुपये, वैज मोमो फूल प्लेट 100 तथा हाॅफ प्लेट 50 रुपये तय किया गया है।
वहीं, दूध प्रति लीटर 45 रुपये, उबला हुआ दूध 50 रुपये प्रति लीटर, खुला पनीर 320 रुपये प्रति किलो, दही 60 रुपये प्रति किलो, मिल्क पैक्ड व पनीर पैक्ड व कोल्ड ड्रिंक पैकेट व बोतल में दिखाए गए मूल्य के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
डीसी ने कहा कि प्रत्येक दुकानदार को प्रत्येक उपभोक्ता रसीद जारी करनी होगी तथा उसकी डुप्लीकेट काॅपी जांच के उद्देश्य से अपने पास रखनी होगी। सभी उपभोक्ताओं को मूल्य सूची दुकान के प्रवेश द्वार के समीप देवनागरी लिपि में लगानी होगी, जिस पर मालिक या मैनेजर के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यह अधिसूचना शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह तक वैध होगी। 

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