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सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम सोलन द्वारा निर्धारित समयावधि में ऋण चुकाने में असमर्थ रहे ऋण दोषियों को राहत देेने के लिए दो एकमुश्त निपटान योजनाओं को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की प्रबन्ध निदेशक सोनाक्षी सिंह तोमर ने दी।
तोमर ने कहा कि इन एकमुश्त निपटान योजनाओं की अवधि 04 जून, 2022 से 03 जून, 2023 तक रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमांत धन योजना के अंतर्गत निगम के माध्यम से वितरित ऋण मामलों में मुबलिग जमा ब्याज को माफ कर दिया है।
सोनाक्षी सिंह तोमर ने कहा कि पहली एकमुश्त निपटान योजना-2021 के अंतर्गत निगम के माध्यम से 23 जनवरी, 2015 से पूर्व वितरित तथा 31 मार्च, 2020 से पूर्व भू-राजस्व अधिनियम के तहत (ए.एल.आर) घोषित ऐसे ऋण मामले, जिनमें वितरित ऋण राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, में भू-राजस्व अधिनियम (ए.एल.आर) के अंतर्गत घोषित होने की तिथि के पश्चात लगाया गया ब्याज व दण्ड ब्याज/नकद हानि सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि दूसरी एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत 23 जनवरी, 2015 से पूर्व वितरित 50 हजार रुपये तक के ऋण मामलों में ब्याज तथा दण्ड ब्याज/नकद हानि सरकार द्वारा माफ कर दी गई है। प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि सीमान्त धन ऋण योजना के अंतर्गत वितरित ऋण मामलों में मूलधन और ब्याज दोनों को माफ कर दिया गया है।

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