कुल्लू। पर्यटकों सहित स्थानीय लोग नदी, खड्ड, नालों और उच्च बहाव वाले क्षेत्रों में न जाएं। उपायुक्त कुल्लू की ओर से इस संबंध में आदेश एचपी पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार पुलिस की ओर से दी गई सूचना के आधार पर कई पर्यटक और लोग बार बार दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद पानी के उच्च बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से नहीं मान रहे हैं।
डीसी ने कहा कि कई होटल व्यवसायियों और कैफे मालिकों द्वारा भी खुले क्षेत्रों में नदी के किनारों पर पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की है जो कि खतरनाक हो सकता है। बजौरा से लेकर सोलंग नाला और तीर्थन क्षेत्र में भी इस तरह के नजारे आम देखे जा रहे हैं। इसके चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे 8 दिन तक की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माना किया जा सकता है। जुर्माने की राशि 5 हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
