हिमाचल के कर्मचारियों-पेंशनरों का डीए 45 से बढ़कर हुआ 50 फीसदी
नवंबर माह में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन व पेंशन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर नकद
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को वित्तीय राहत देते हुए महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत, डीआर में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये नवंबर में नकद देने का फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में मिलेगा, जबकि एरियर के भुगतान पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को यहांं पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की।
उधर, वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें एक प्रतिशत बढ़ोतरी एक जुलाई, 2023 से और चार प्रतिशत बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से लागू मानी गई है। यह लाभ हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर, 2026 के वेतन के साथ नवंबर में नकद दिया जाएगा। एक जुलाई, 2023 से 30 सितंबर, 2026 तथा एक जनवरी, 2024 से संबंधित अवधि के एरियर के भुगतान के लिए अलग आदेश जारी होंगे। इस फैसले से कर्मचारियों को नियमित वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, हालांकि बकाया राशि के भुगतान का इंतजार करना पड़ेगा।
पेंशनरों को भी 50 फीसदी महंगाई भत्ते की राहत
पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। आदेश के मुताबिक, एक जुलाई, 2023 से एक प्रतिशत और एक जनवरी, 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी। इसका भुगतान अक्तूबर की पेंशन के साथ नवंबर में किया जाएगा। एरियर के भुगतान पर सरकार बाद में निर्णय लेगी। अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर भी इन आदेशों के दायरे में शामिल हैं।
उधर, वित्त विभाग के एक अन्य आदेश में नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के तहत एक जनवरी, 2016 से देय एरियर में से 10 हजार रुपये नवंबर माह में नकद देने का प्रावधान किया गया है। एरियर का भुगतान पहले जारी निर्देशों की अन्य शर्तों के अनुसार होगा।
