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कुल्लू। हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण अधिनियम 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर जिला में बाजार में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं की सभी प्रकार के करों एवं अन्य प्रासंगिक प्रभार को मिलाकर अधिकतम परचून दरें निर्धारित की हैं, ताकि बाजार में आम लोगों/ उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खान-पान की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी। 
अधिसूचना के अनुसार मीट बकरा/भेड़ा अधिकतम परचून मूल्य 450 रूपए प्रति किलोग्राम, मीट सूअर 250 रूपए प्रति किलोग्राम, चिकन/ब्राॅयलर (ड्रेसड) 220 रूपए प्रति किलोग्राम, बिना फ्राई मछली 200 रूपए प्रति किलोग्राम, फ्राई की गई मछली 280 रूपए प्रति किलोग्राम, चिकन जीवित 150 रूपए प्रति किलोग्राम अधिकतम परचून दरें निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार ढाबों तथा अधिष्ठानों में परोसा जाने वाला पका हुआ खाना जिसमें तंदूरी चपाती 7 रूपए प्रति चपाती, तवा चपाती 5 रूपए प्रति चपाती, स्टफड परांठा 20 रूपए प्रति परांठा, सादा परांठा 15 रूपए प्रति परांठा, दो पूरी/भटूरा चना तथा दहीं सहित 35 रूपए प्रति प्लेट, चावल-चपाती दाल/सब्जी तथा कढ़ी सहित 60 रूपए फुल डाईट, चावल फुल प्लेट 50 रूपए प्रति प्लेट, सादी दाल 30 रूपए प्रति प्लेट, फ्राई की हुई दाल 40 रूपए प्रति प्लेट, स्पेशल सब्जी 50 रूपए प्रति प्लेट, पालक/मटर पनीर 60 रूपए प्रति प्लेट, मीट प्लेट पांच पीस सहित 200 ग्राम 100 रूपए प्रति प्लेट तथा  चिकन कढ़ी 80 रूपए प्रति प्लेट उपलब्ध रहेगी।
इसी प्रकार जिला के किसी भी ढाबा तथा अधिष्ठान में चाय 10 रूपए, समोसा 10 रूपए प्रति पीस, चोमिन (फुल प्लेट) वैज 70 रूपए, चोमिन (हाफ प्लेट) वैज 50 रूपए, चोमिन (फुल प्लेट) नाॅन वैज 80 रूपए, चोमिन (हाफ प्लेट) नाॅन वैज 60 रूपए, थुपका (फुल प्लेट) वैज 60 रूपए, थुपका (हाफ प्लेट) वैज 40 रूपए, थुपका (फुल प्लेट) नाॅन वैज 70 रूपए, थुपका (हाफ प्लेट) नाॅन वैज 50 रूपए, मो-मो (फुल प्लेट) वैज 60 रूपए, मो-मो (हाफ प्लेट) वैज 40 रूपए, मो-मो (फुल प्लेट)नाॅन वैज 70 रूपए, मो-मो (हाफ प्लेट) नाॅन वैज 50 रूपए, सिड्डू तथा कचैरी प्रति पीस 40 रूपए, जबकि दूध लोकल सप्लाई 30 रूपए प्रति लीटर,  उबला हुआ दूध (बाॅयल्ड) लोकल सप्लाई 32 रूपए प्रति लीटर, पैकेट बाला दूध प्रिंटिड दर के अनुसार, पनीर 260 रूपए प्रति किलोग्राम, दही 60 रूपए प्रति किलोग्राम, ठंडे पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक प्रिंटिड दर पर जबकि स्थानीय स्तर पर तैयार सोडा 20 रूपए प्रति बोतल सभी प्रकार के करों तथा प्रासंगिक व्ययों सहित अधिकतम परचून दरें निर्धारित की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार मीट/चिकन कढ़ी की एक प्लेट में 200 ग्राम मीट पीस अर्थात कम से कम 200 ग्राम ग्रेवी सहित 5 पीस अवश्य होने चाहिए। इसी प्रकार सब्जी स्पेशल, मटर पनीर, पालक, पनीर इत्यादि प्लेट में भी कम से कम 100 ग्राम पनीर होना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त पैकेट बंद वस्तुओं ब्रेड/दूध इत्यादि में मूल्य तथा पैकिंग की तारीख नाप-तोल वस्तु पैकेज अधिनियम 1976 के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक व्यापारी/दुकानदार को अपने संस्थान/कारोबार परिसर के प्रवेश द्वार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए संस्थान प्रबंधक/मालिक द्वारा हस्ताक्षरित देवनागरी भाषा में लिखी गई वस्तुओं की मूल्य सूची को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने के लिए मान्य रहेगी। 

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