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शिमला।
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर माल रोड क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज मैदान रेन्डेव्युज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा में 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चौक से राजभवन, ओकओवर मार्ग कार्ट रोड से प्रशासनिक  ट्रिब्यूनल, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार क्षेत्र में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश 2 महीनों तक लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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