रिकांगपिओ। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि एक जुलाई, 2022 से जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 01 जुलाई, 2022 से पाॅली स्टाईरिन और विस्तारित पाॅलीस्टाईरिन सहित प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। इनमें 19 वस्तुएं शामिल हैं जिनके निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
डीसी ने बताया कि इस बारे पहले से ही व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा था तथा गत दिवस रिकांग पिओ स्थित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व अन्य के साथ एक बैठक भी की गई जिसमें व्यापारियों को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के बारे में बताया गया। इन प्रतिबंधित वस्तुओं में स्ट्राॅ, स्ट्रीरर, इयरबड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी होती है, प्लास्टिक के चम्मच प्लेट इत्यादि, सिगरेट की पैकेजिंग फिल्म व शादी समारोह में उपयोग होने वाले थर्मोकाॅल, प्लास्टिक के झंडे, आईस्क्रीम स्टीक्स, कप, पलेट, ग्लासेज, कटलरी की वस्तुएं जिनमें कांटा, चम्मच, चाकू इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने जिलावासियों व व्यापारियों से आग्रह किया कि अधिसूचना के तहत अधिसूचित 19 वस्तुओं का भण्डारण व उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान में कोई कारोबारी सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसका ट्रेड लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
