कुल्लू। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में नदी व सड़क के किनारे हुए अवैध कब्जे हटाने, सूखा व गीला कचरा निष्पादन, एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध बारे व बच्चों को नशे से दूर रखने व उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराने बारे चर्चा की गई।
विभिन्न विभागाध्यक्षों की राय जानने के बाद अवैध कब्जों को हटाने बारे यह निर्णय लिया गया कि जो नदी के बिल्कुल नजदीक प्रदेश से बाहर के लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा, ताकि बरसात मे कोई भी बाढ़ या अन्य आपदा का शिकार न हो। वहीं जिन्होंने सड़क के किनारे अवैध कब्जे किये हैं उन्हें भी हटाया जाएगा, ताकि जो कुल्लू शहर में रोज जाम लगता है, लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन की निशानदेही करवाकर सड़क को और चौड़ा कर उस जाम से निजात मिल सके। एसडीएम शुक्ला ने कुल्लू ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने जिला के सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2022 से पहले एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पाद जिसमें पोलिथीन, प्लास्टिक की डन्डी वाले ईयर वडस, प्लास्टिक डन्डे वाले गुव्बारे, प्लास्टिक के झण्डे और अन्य इसी प्रकार की चीजें अपनी दुकान से बाहर कर नष्ट कर लेंं अन्यथा उन पर उचित कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार सूखा व गीला कचरा प्रबन्धन व निष्पादन पर उन्होने नगर परिषद को निर्देश दिये कि प्रत्येक घर से सूखा व गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा करेंं, ताकि उसका सही ढंग से निष्पादन किया जा सके। शुक्ला ने होटल, ढाबा मालिकों, दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिये कि वे दो डस्टबिन प्रयोग करेंं और सूखा व गीला कचरा अलग-अलग डालें अन्यथा उन्हे कम से कम 1000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा और अगर कहीं कूड़ा इधर-उधर या नदी-नाले में फैंकते हुये पकड़े गये तो कम से कम 5000 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिये उन्होंने सभी लोगों से सहयोग कि अपील की।
चिट्टे के खिलाफ चलेगा अभियान, स्नूकर हाऊस पर रहेगी पैनी नजर
जिला कुल्लू में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में चिट्टा जैसे खतरनाक नशे के दलदल में फंस रहे युवाओं को जागरूक करने व इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराने बारे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व रुस्तम टीम बच्चों को नशे के खिलाफ व्याख्यान कर जागरूक करेगी। एसडीएम ने कहा कि जिला कुल्लू में युवाओं में बढ़ रहे नशे के शौक से नई पीढ़ी नशे के दलदल में फंसकर अपना भविष्य बरबाद कर रही है। उन्होंने माता-पिता व अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उन्हे जल्दी घर पहुंचने व नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक समय बच्चों के साथ व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों बारे माता-पिता व अभिभावकों को जागरूक करने के लिये पुलिस व स्वास्थ्य विभाग पी.टी.ए व ग्रामसभा की बैठकों मे जाकर व्याख्यान करें। एसडीएम ने स्नूकर हाऊस चलाने वाले लोगों को आदेश दिये कि स्नूकर हाऊस चलाने के लिये सभी को प्रशासन से लाईसैन्स बनवाने के लिए स्नूकर हाऊस में कैमरे लगाना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्नूकर हाऊस में न जाने देना, रजिस्टर लगाकर खेलने वालों की नाम व पते सहित एन्ट्री, खुलने व बन्द होने का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक व पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रशासन कभी भी इसकी सामूहिक तहकीकात कर सकता है अगर कोई भी बच्चा या अन्य इस जगह पर नशा करता हुआ पाया जाता है तो स्नूकर हाऊस के मालिक पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
