Spread the love
शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत जिला शिमला में 1 जुलाई, 2022 से एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फेरी व रेहड़ी वालों सहित सभी से एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के भण्डार को 30 जून, 2022 तक खत्म करने के कड़े निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि एक जुलाई, 2022 के उपरांत उपयोगकर्ता के विरुद्ध नियम के अधीन कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी व दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के तहत प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बर्डस, गुबारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झण्डे, प्लास्टिक कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की प्लास्टिक वाली डंडियां, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक व थर्माकोल प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्राॅ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
आदित्य नेगी ने केन्द्र सरकार के इन आदेशों की अनुपालना कर सभी से सहयोग की अपील की, ताकि पर्यावरण संरक्षण व सुरक्षा के साथ-साथ स्वच्छता के लिए किए जा रहे समग्र प्रयासों में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed