कुल्लू। उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने जिला के समस्त दुकानदारों से दुकानों के सामने वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने को कहा है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जिला में दुकानदारों द्वारा सब्जियों व खाद्यान्नों की निश्चित मूल्य से अधिक वसूली को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का उपयोग किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे संस्थानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग किए जाने पर माह मई के दौरान जिला भर में कुल 162 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 30 रेट लिस्ट न लगाने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर वस्तुओं के बेचने के मामले पाए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि दुकानों के निरीक्षण के दौरान 757 किलोग्राम सब्जियां व फल, 29 किग्रा मीट, चिकन 32 किलोग्राम तथा 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उपरोक्त समस्त दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिला के समस्त दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द अपनी दुकान में बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित लाभांश पर ही वस्तुओं का विक्रय करें, अन्यथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन आदेश, 1977 में प्रदत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। जिला के समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि यदि किसी दुकानदार द्वारा उनसे ओवरचार्जिंग की जाती है, तो वह इसकी शिकायत दूरभाष संख्या 01902-222535 पर दर्ज करवा सकते हैं।
