Spread the love

शिमला। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चैहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि एमएलए क्राॅसिंग से तवी मोड़ तक टारिंग कार्य के चलते 26 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2022 तक प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक तथा सांय 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग वाया चक्कर से चलाने के आदेश जारी किए है।
उल्लेखनीय है कि यह निर्णय कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आमजन की सुविधा को देखते हुए लिया गया है। यह आदेश आपातकालीन सेवा वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *